अभिनेता सलमान खान से जुड़े साल 2002 के हिट एंड रन मामले में घायल हुए एक व्यक्ति ने बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय द्वारा खान को बरी करने के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। वहीं चिंकारा मामले में अभियोजन पक्ष ने राजस्थान उच्च न्यायालय को बताया कि फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला टीम की ओर से दो जगहों से इकट्ठा किए गए खून और बाल के नमूनों से पता चलता है कि मारा गया हिरण एक विलुप्तप्राय चिंकारा था ।

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हिट एंड रन केस में दायर की गई विशेष अनुमति याचिका में उच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त करने और खान एवं महाराष्ट्र सरकार को याचिकाकर्ता नियामत शेख एवं उनके परिवार को मुआवजा देने के निर्देश का अनुरोध किया गया। खान को बरी करने को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र सरकार की मुख्य याचिका को शीर्ष अदालत के सामने कल सुनवाई के लिए रखा गया है।

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घायल व्यक्ति द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि उच्च न्यायालय ने पुलिस तथा निचली अदालत के सामने याचिकाकर्ता के बयान के संबंध में मजबूत बिन्दुओं को नजरअंदाज करते हुए खान को गलत तरीके से बरी किया। निचली अदालत ने खान को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। याचिका में कहा गया कि उच्च न्यायालय के फैसले में कई अन्य विसंगतियां एवं कमियां हैं और प्रतिवादी को आईपीसी की धारा 304 भाग दो के तहत गैरइरादतन हत्या के अपराध में सजा होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार खान के बरी करने के फैसले को पहले ही चुनौती दे चुकी है और उसने निचली अदालत का फैसला बहाल करने का अनुरोध किया है।

वहीं चिंकारा मामले में अभियोजन पक्ष ने राजस्थान उच्च न्यायालय को बताया कि फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला टीम की ओर से दो जगहों से इकट्ठा किए गए खून और बाल के नमूनों से पता चलता है कि मारा गया हिरण एक विलुप्तप्राय चिंकारा था। अतिरिक्त महाधिवक्ता केएल ठाकुर ने न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर को बताया कि एफएसएल टीम ने उजलिया भाकर नाम की एक जगह से खून से सनी मिट्टी के नमूने इकट्ठा किए थे । उजलिया भाकर में ही 1998 में कथित तौर पर सलमान ने एक चिंकारा को मार डाला था । ठाकुर ने कहा कि टीम ने जोधपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर मथानिया में घोड़ा फार्म से बाल के नमूने इकट्ठा किए थे ।

एफएसएल रिपोर्ट के हवाले से ठाकुर ने कहा, ‘एफएसएल टीम की रिपोर्ट में साफ तौर पर जिक्र है कि दोनों जगह से इकट्ठा किए गए खून और बाल के नमूने किसी चिंकारा के थे, इससे दोनों सरकारी गवाहों – हरीश दुलानी और गोवर्धन सिंह-के इस बयान को बल मिलता है कि खान ने उजलिया भाकर में चिंकारा की हत्या की और फिर उसके शव को साफ-सफाई के लिए फार्म हाउस ले गए।’