दिल्ली सरकार का शिक्षा विभाग (DoE) आज यानी 17 जनवरी को निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में नर्सरी, केजी और कक्षा 1 में दाखिले के लिए पहली मेरिट सूची जारी करेगा। मेरिट सूची देखने के लिए अभिभावकों को संबंधित स्कूल के नोटिस बोर्ड या आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वे मेरिट सूची के बारे में अधिक जानकारी के लिए edudel.nic.in पर भी जा सकते हैं।

आवंटन से संबंधित प्रश्नों के लिए विंडो 18 जनवरी से 27 जनवरी तक खुली रहेगी। जरूरत पड़ने पर विभाग 3 फरवरी को चयनित बच्चों की दूसरी सूची जारी करेगा और इसके लिए समाधान विंडो 5 फरवरी से 11 फरवरी तक खुली रहेगी। आधिकारिक तौर पर प्रवेश प्रक्रिया 14 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाली है।

Delhi Nursery Admission 2025-26: लॉटरी सिस्टम से होगा छात्रों का चयन

नर्सरी, केजी और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आवेदकों के बीच बराबरी की स्थिति में, कंप्यूटरीकृत प्रणाली का उपयोग करके या अभिभावकों की उपस्थिति में पर्चियाँ निकालकर लॉटरी निकाली जाएगी। परिपत्र में कहा गया है कि इस लॉटरी की वीडियोग्राफी की जाएगी और स्कूल फुटेज को अपने पास रखेगा।

Delhi Nursery Admission 2025-26: नर्सरी स्कूल में दाखिले की न्यूनतम आयु कितनी है ?

शिक्षा निदेशालय के अनुसार प्री-स्कूल (नर्सरी), प्री-प्राइमरी (केजी) और कक्षा-1 में दाखिले के लिए 31 मार्च तक न्यूनतम आयु क्रमशः तीन वर्ष, चार वर्ष और पांच वर्ष होनी चाहिए। प्री-स्कूल, प्री-प्राइमरी और कक्षा-1 को प्रवेश स्तर की कक्षाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है और दाखिले के लिए ऊपरी आयु सीमा क्रमशः चार वर्ष से कम, पांच वर्ष से कम और छह वर्ष से कम है।

Delhi Nursery Admission 2025-26: क्या नर्सरी क्लास की सीटों पर कोई आरक्षण है?

निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और वंचित समूह (डीजी) के छात्रों और विकलांग बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रावधान है।

Delhi Nursery Admission 2025-26: नर्सरी एडमिशन की सेकंड मेरिट लिस्ट कब जारी होगी ?

नर्सरी एडमिशन की पहली मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद भी अगर जरूरत पड़ी तो शिक्षा विभाग 3 फरवरी को चयनित बच्चों की दूसरी सूची जारी करेगा और इसके लिए 5 फरवरी से 11 फरवरी तक समाधान विंडो खुली रहेगी।

Delhi Nursery Admission 2025-26: इन वर्गों के लिए जारी होगी अलग मेरिट लिस्ट

निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और वंचित समूह (डीजी) के छात्रों और विकलांग बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। उनके लिए एक अलग सूची जारी की जाएगी। कक्षाओं की न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा में स्कूलों के प्रमुखों के स्तर पर प्रवेश के लिए 30 दिनों तक की छूट दी जा सकती है। अभिभावक मैनुअल आवेदन के माध्यम से आयु में छूट के लिए स्कूलों के प्रमुखों या प्रिंसिपलों से संपर्क कर सकते हैं।