बिहार के प्राइमरी स्कूल में टीचरों की होने वाली बहाली पर पटना हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि 23 नवंबर, 2019 के पूर्व CTET Exam में सफल कैंडिडेट ही इस बहाली प्रक्रिया में भाग ले पाएगें। इस सुनवाई का फैसला जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने किया। इस केस के लिए नीरज कुमार व अन्य ने याचिका दायर की थी, जिसपर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसका फैसला आज सुनाया गया।
हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। याचिका दायर करने वाले कि ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार ने जिरह के दौरान बताया कि राज्य सरकार ने 15 जून, 2020 को एक आदेश पारित करते हुए कहा कि दिसंबर 2019 में CTET परीक्षा पास कैडिंडेट इस परीक्षा में नहीं भाग ले सकते हैं। इस विज्ञापन के बाद बदलाव कैसे किया जा सकता है। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि इस एग्जाम के जरिए से पूरे राज्य में लगभग 94 हजार शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।
15 जून, 2020 को शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया था जिसमें बताया था कि इस बहाली में D.El.Ed पास उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। वहीं दिसंबर 2019 में पास हुए कम्बाइन्ड CET उम्मीदवारों को नियोजन कार्यक्रम में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा।