दिल्ली हाई कोर्ट में एक ऐसे कैदी की फरलो (सजा से छु्ट्टी का प्रावधान) का मामला सामने आया है, जिसकी रिहाई उसकी खुद की पत्नी नहीं कराना चाहती है। इसकी पत्नी नहीं चाहती है कि वह जेल से बाहर आए। इस कैदी की पत्नी की वजह से ही उसे तीन हफ्ते का फरलो नहीं मिल रहा है। हालांकि कैदी आवेदन कर फरलो के तहत तीन हफ्ते के लिए जेल से छु्ट्टी मांग रहा है।
पत्नी की वजह से पति को नहीं मिल रही जेल से छुट्टी: एनबीटी की रिपोर्ट के मुताबिक, पत्नी के इस विरोध का वजह तब पता चला जब जेल अथॉरिटीज ने इस कैदी के फरलो की मांग करने वाली रिपोर्ट को हाई कोर्ट में पेश किया गया। इस कैदी का नाम ऋषिपाल है और इस कैदी की ओर से उसके वकील सुनील शर्मा ने कोर्ट में यह याचिका दायर की है। इस याचिका में यही मांग है कि जेल अथॉरिटीज द्वारा ऋषिपाल को तीन हफ्ते के लिए फरलो पर जेल से छोड़ा जाए ।
बीवी से करता है मारपीट: उसके आवेदन को ठुकराए जाने पर जेल अथॉरिटी ने कोर्ट मे कहा कि याचिकाकर्ता की पत्नी ने शिकायत की है कि वह जब भी जेल से बाहर घर आता है तो उनको और दोनो बच्चों को मारता पीटता है। इसके जवाब में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा की यदि फरलो पर उसे जेल से छुट्टी मिलती है तो वह अपने पत्नी के पास नहीं जाएगा। बल्कि अपने भाई के पास जाएगा। लेकिन जस्टिस विभू बाखरू इससे संतुष्ट नहीं हुए।
5 नवंबर को होगी अगली सुनवाई: उन्होंने कहा कि मुझे जहां तक बताया गया है कि इसका भाई और पत्नी एक ही परिसर में रहते है। जिससे फरलो पर छुट्टी के लिए रखी गई शर्त पूरी नहीं होती है। जब वकील को लगा की उसे छुट्टी नहीं मिल सकती है, तो उसने वकील से कहा कि उसे कुछ दिन के लिए समय दिया जाए ताकि वह किसी और वैकल्पिक जगह की व्यवस्था कर सके । हालांकि कोर्ट इस बात के लिए मान गया। और मामले की अगली , सुनवाई के लिए 5 नवंबर की तारीख तय कर दी है।

