Unnao Rape Case CBI: उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित उन्नाव रेप केस में एक नई बात निकलकर सामने आई है। सीबीआई ने दिल्ली की तीसहजारी कोर्ट में दाखिल किए गए आरोप पत्र में दावा किया कि पीड़िता को जब 2017 में अगवा किया गया था तब वह नाबालिग थी। अगवा करने के बाद उसके साथ अलग-अलग जगहों पर गैंगरेप किया था। बकौल सीबीआई पीड़िता के साथ तीन लोगों ने नौ दिनों तक रेप किया।बता दें कि यह मामला 2017 में बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा महिला के कथित यौन उत्पीड़न से अलग है।

केस से जुड़े वकील का बयान: इस मामले से जुड़े एक वकील ने कहा कि जिला जज धर्मेश शर्मा ने इन-कैमरा कार्यवाही के दौरान गैंगरेप मामले में सीबीआई द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया और मामले की आगे की सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर की तारीख दी है।

इन लोगों का है नाम: जांच एजेंसी सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में तीन लोगों- नरेश तिवारी, बृजेश यादव और शुभम सिंह को अपहरण, शादी के लिए जबरन किडनैपिंग, गैंगरेप, आपराधिक साजिश और पॉक्सो एक्ट जैसी धाराओं में नामजद किया है।

इन अपराधों के लिए अधिकतम सजा उम्रकैद: उन्नाव में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज बलात्कार के बयान का हवाला देते हुए, सीबीआई ने कहा कि 11 जून, 2017 को वह अपने घर से रात में पानी लाने के लिए निकली थी, जब सिंह और तिवारी ने तीन अन्य लोगों के साथ उसे एक कार के अंदर खींच लिया। चार्जशीट के मुताबिक, कुछ दूर जाने के बाद, सिंह और तिवारी ने कथित तौर पर कार में उसके साथ बलात्कार किया।