उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में तीन तलाक के नए कानून के तहत पहला केस दर्ज होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दहेज में एक लाख रुपए नहीं लाने पर एक शख्स ने अपनी पत्नी को बीच सड़क पर तीन तलाक दे दिया था। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलस ने शिकायत दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक, पीड़िता की मां की शिकायत पर मुस्लिम महिला एक्ट 2019 के सेक्शन 4 के तहत केस दर्ज किया गया है।

मेवात में हुई थी पीड़िता की शादी: उत्तर प्रदेश के कोसी में रहने वाली जुमिरत ने बताया कि उसकी शादी हरियाणा के मेवात स्थित नूंह में रहने वाले इकराम से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही दहेज को लेकर विवाद होने लगा। ऐसे में दोनों परिवार कई बार महिला थाने पहुंचे, जिसके बाद मामला सुलझ जाता था।

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गुरुवार को बढ़ा विवाद: जुमिरत की मां ने बताया कि शादी के बाद से इकराम दहेज में एक लाख रुपए देने की मांग कर रहा है। इसके चलते गुरुवार (1 अगस्त) को विवाद बढ़ गया। रुपए देने से इनकार किया तो इकराम ने तीन बार तलाक-तलाक-तलाक कहा और वहां से चला गया।

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पुलिस ने दी यह जानकारी: मथुरा के एसएसपी शलभ माथुर ने बताया कि इस मामले में तीन तलाक के नए कानून के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। इस संबंध में पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी। बता दें कि तीन तलाक बिल 25 जुलाई को लोकसभा में पास हुआ था।

राष्ट्रपति ने साइन कर बनाया कानून: लोकसभा में पास होने के बाद तीन तलाक बिल राज्यसभा में पेश किया गया था, जहां से इस पर सहमति बन गई। इसके बाद राष्ट्रपति कोविंद ने गुरुवार को इस बिल पर हस्ताक्षर करके कानून बना दिया। अब यह क्रिमिनल ऑफेंस बन गया है, जिसके लिए 3 साल तक की सजा मिलने का प्रावधान है।