मध्य प्रदेश के उज्जैन में खाने-पीने के सामान में मिलावट करने वाले एक शख्स के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National Security Act) के तहत केस दर्ज होने का मामला सामने आया है। साथ ही, आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार भी कर लिया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलावट करता था, जिसके चलते उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से कड़े निर्देश मिले हैं, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई।

पुलिस ने की यह कार्रवाई: अडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आरपी तिवारी ने बताया कि 41 वर्षीय आरोपी दुकानदार कीर्ति केलकर के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है। वह कृष्णा उद्योग व बेकरी का मालिक है। जिला कलेक्टर शशांक मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

National Hindi News, 02 August 2019 LIVE Updates: देश-दुनिया की हर खबर पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

आरोपी इन सामान में कर रहा था मिलावट: जानकारी के मुताबिक, फूड डिपार्टमेंट ने मंगलवार को छापेमारी की थी। उस दौरान 45 किलो देसी घी, 450 किलो वनस्पति घी, घी में इस्तेमाल किया जाने वाला 2 किलो एसेंस और 57 किलो खराब केमिकल बरामद किया गया। इस केमिकल का इस्तेमाल बेकरी प्रोडक्ट बनाने में होता है।

Bihar News Today 2 August 2019: बिहार से संबंधित हर खबर पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

सरकार ने दिए हैं यह निर्देश: मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले सप्ताह जिला व पुलिस प्रशासन को आदेश दिया था कि अगर कोई भी शख्स दूध, डेयरी समेत अन्य खाद्य सामग्रियों में मिलावट करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाए।

क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून: अगर केंद्र या राज्य सरकार को लगता कि कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कार्य करने से रोक रहा है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। वहीं, कानून-व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में बाधा डालने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को तीन महीने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके बाद आवश्यकतानुसार, तीन-तीन महीने के लिए गिरफ्तारी की अवधि बढ़ाई जा सकती है। एक बार में तीन महीने से अधिक की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती है।