पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) सबसे लोकप्रिय निश्चित आय निवेश है। पीपीएफ खाता धारक के रूप में यह सुनिश्चित करना होता है कि आपके खाते की मिच्योरिटी 15 साल तक बनी रहे। हालांकि, पीपीएफ का पूरा फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि आपको इसके नियमों की जानकारी होनी चाहिए। जिसमें सबसे पहला तो यह कि आपके नाम से दो पीपीएफ अकाउंट नहीं होने चाहिए। हालांकि अब अगर ऐसा पाया जाता है तो पेनाल्टी लग सकती है। साथ ही इस पर कोई लाभ भी नहीं मिलता है।
आपका एक नाम से एक ही खाता खुला होना चाहिए। अगर किसी कारण से दूसरा खुल गया है तो उसे बंद करवा देना ही बेहतर है। क्योंकि अब एक नाम से दो पीपीएफ अकाउंट खुले पाए जाते हैं तो उस पर पेनाल्टी लग सकती है। साथ ही एक खाते को अनियमित घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही जब तक दोनों ही खातों की जांच पूरी नहीं होती, उन पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। पीपीएफ में सह खाता नहीं खुलवाया जा सकता है। अगर कोई ज्वाइंट अकाउंट खोलता है तो इसे अनियमित घोषित किया जा सकता है। वहीं, वक्त पूरा करने से पहले यह आसानी से बंद नहीं होगा। ऐसा सिर्फ खास कारणों से ही हो पाएगा। खाता 15 वर्षों से पहले बंद करवाने के लिए आपको कम से कम पांच साल पूरे करने होंगे।
ऐसे कराएं एक खाते को दूसरे में ट्रांसफर
अगर आपने पीपीएफ खाता किसी बैंक में खुलवा रखा है और आप उसे ट्रांसफर भी करा सकते हैं। इसके लिए आपको एक पत्र लिखना होगा। जिसमें आपको वर्तमान ब्रांच से संबंधित डिटेल देनी होंगी। साथ ही नए ब्रांच की जानकारी भी देनी होगी। हालांकि इस दौरान आप अपनी पीपीएफ खाते की पासबुक में एंट्री करवा के रखे। अच्छे से पड़ताल कर लें कि पिछली बार डिपॉजिट किए गए पैसे के साथ अकाउंट में उसका ब्याज भी हो।
