वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट-2024 जारी करने के बाद ओल्ड टैक्स रिजीम को लेकर कहा कि यह व्यवस्था कब खत्म की जाएगी अभी कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने कहा कि फिलहाल इसपर किसी तरह का फैसला नहीं हुआ है। इसे खत्म किया जाएगा भी या नहीं यह फैसला भी नहीं हुआ है। केवल इतना कहा जा सकता है कि टैक्स की व्यवस्था को और आसान बनाए जाने की कोशिश जारी है।
बजट-2024 के दौरान वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत राहत की घोषणा की है। इसके मुताबिक अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा, पहले यह 6 लाख तक हुआ करता था। स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50 हजार रुपये से बढ़कर 75 हजार कर दी गई। इसके अन्य स्लैबस में भी बदलाव किए गए हैं। हालांकि ओल्ड टैक्स रिजीम में किसी तरह का बदलाव नहीं है।
ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम
ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत मिलने वाली छूट में एचआरए, एलटीए, 80(सी), 80 (डी) के साथ कुछ और बिन्दु भी शामिल हैं जिन्हें न्यू टैक्स रिजीम में शामिल नहीं किया गया है। न्यू टैक्स रिजीम 2020 में शुरू की गई थी। दोनों में फर्क इस तरह से समझा जा सकता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको ज़्यादा टैक्स देना होता था लेकिन फायदे ज़्यादा हासिल होते थे और न्यू टैक्स रिजीम में आपको कम टैक्स देना होगा लेकिन फायदे भी कम मिलेंगे।
नई कर व्यवस्था में 3 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं लगता है। 3 लाख से ऊपर और 6 लाख से नीचे तक 5% टैक्स निर्धारित है। जबकि 6 लाख से 9 लाख तक 10 प्रतिशत और 9 लाख से ज़्यादा और 12 लाख तक 15 फीसदी टैक्स तय है। इस ही तरह 15 से ऊपर और 20 लाख तक के लिए 30 फीसदी टैक्स तय है।
