भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सेबी) ने दो कंपनियों- एपेक्स इंटरटेक व विजय रेमेडीज के बैंक व डीमैट खाते कुर्क करने का आदेश दिया है। सेबी ने यह कदम इन कंपनियों से लगभग सात लाख रुपए की वसूली के लिए उठाया है। इसमें ब्याज, शुल्क व अन्य लागत शामिल है। अपेक्स इंटरटेक से 4,92,233 रुपए व विजय रेमेडीज से 1,85,212 रुपए की वसूली की जानी है। सेबी ने इस बारे में दो अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। दोनों कंपनियां विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए नियामक के लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहीं जिस पर इनके बैंक व डीमैट खाते कुर्क करने का आदेश दिया गया है।

उधर, सेबी प्रतिभूति बाजारों को साइबर खतरों से बचाने के लिए इस मोर्चे पर अपने नीतिगत ढांचे को और मजबूत करने जा रहा है। इन पहल की अगुआई के लिए नियामक की योजना मुख्य आइटी अधिकारी की नियुक्ति करने की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सेबी ने शेयर बाजारों और अन्य बाजार इकाइयों से पहले ही अपनी प्रणाली, नेटवर्क और डेटाबेस को साइबर हमलों से बचाने के लिए जरूरी सुरक्षा ढांचा बनाने को कहा है। नियामक खुद भी इनके तंत्र को और मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। अधिकारी ने बताया कि सेबी मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति करेगा, जो साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नियामकीय नीति ढांचे को ठोस करने की जिम्मेदारी देखेंगे।

इसके अलावा नियामक दबाव परीक्षण व्यवस्था भी विकसित करेगा, जिससे साइबर हमलों से सामने वाले जोखिमों से बचाव किया जा सके। नियामक या बाजार भागीदारों पर साइबर हमलों से निपटने के लिए सुधारात्मक उपाय भी लागू किए जाएंगे। सेबी ने मुख्य आइटी अधिकारी के पद के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। आवदेन करने वाले व्यक्ति के पास आइटी उद्योग का कम से कम दस साल का अनुभव होना चाहिए, विशेष रूप से साइबर सुरक्षा और आइटी सिस्टम्स ऑडिट में। इसके अलावा उसके पास किसी आइटी कंपनी, बैंक, वित्तीय संस्थान या अन्य बाजार ढांचा संस्थान की आइटी इकाई की अगुआई का पांच साल का अनुभव होना चाहिए।