भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पूंजी बाजार नियमों के उल्लंघन को लेकर 45 लाख रुपए की वसूली के लिए चार कंपनियों के बैंक और डीमैट खातों की कुर्की का आदेश दिया है। ये कंपनियां हैं…आइडर इन्फोटेक, मोंटारी इंडस्ट्रीज, एसकेएस लि. तथा वूलवेज इंडिया। इन कंपनियों से जुर्माने के अलावा उस पर ब्याज, शुल्क, खर्च तथा अन्य खर्चों की वसूली की जानी है। सेबी ने इस बारे में इन कंपनियों पर जुर्माना लगाया था, जिसका भुगतान करने में वे विफल रही थीं। नियामक को आइडर इन्फोटेक से 36,95,110 रुपए, मोंटारी इंडस्ट्रीज से 3,73,507 रुपए, एसकेएस लि. से 3,66,712 रुपए तथा वूलवेज इंडिया से 1,25,000 रुपए की वसूली करनी है।
चार कंपनियों के बैंक-डीमैट खातों की कुर्की का आदेश, सेबी को करनी है 45 लाख रुपए की वसूली
ये कंपनियां हैं...आइडर इन्फोटेक, मोंटारी इंडस्ट्रीज, एसकेएस लि. तथा वूलवेज इंडिया।
Written by भाषा
नई दिल्ली
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First published on: 30-09-2016 at 17:00 IST