पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने पेंशन फंड की राशि को लेकर बड़ी राहत दी है। अब अंशधारक बिना कोई पेंशन प्लान खरीदे समूची राशि निकाल सकेंगे। आपको बता दें कि पेंशन फंड 5 लाख रुपये से कम होने की स्थिति में अंशधारकों को अनुमति दी गई है।
अभी क्या है नियम: वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के ग्राहकों को सेवानिवृति के समय अथवा 60 साल की आयु पूरी होने पर दो लाख रुपये का पेंशन फंड होने की स्थिति में बीमा कंपनियों द्वारा पेश की जाने वाली पेंशन योजना को खरीदना होता है। वह शेष 60 प्रतिशत राशि की निकासी कर सकते हैं। पेंशन नियामक ने एक गैजेट अधिसूचना में कहा है एनपीएस के तहत समय पूर्व निकासी सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये कर दिया गया है।
नियामक ने एनपीएस में प्रवेश करने की अधिकतम आयु को भी 65 साल से बढ़ाकर 70 साल कर दिया है जबकि बाहर निकलने की आयु सीमा को 75 साल कर दिया गया है।
क्या है एनपीएस: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक पेंशन के साथ ही निवेश की भी योजना है। इसके भारत सरकार द्वारा देश के नागरिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। यह योजना सिक्योर और बेहतर रिटर्न देती है। भारत का कोई भी नागरिक (आवासीय और प्रवासी दोनों) जिसकी आयु 18 से 65 वर्ष की आयु (एनपीएस आवेदन जमा कराने की तिथि के अनुसार) है, एनपीएस में शामिल हो सकता है।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी, 2004 से (सशस्त्र बलों को छोड़कर) एनपीएस की शुरुआत की थी। केंद्र सरकार/ कैब के कर्मचारी पेंशन के लिए मासिक वेतन में से अंशदान करते हैं और नियोक्ता द्वारा समान अंशदान किया जाता है। इसी तरह, राज्य सरकारों ने भी योजना को लागू किया है। एनपीएस कॉरपोरेट सेक्टर में भी लागू है।