पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नेशनल पेंशन सिस्‍टम लाइट स्वावलंबन के कस्‍टमर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। पीएफआरडीए की ओर से इस स्‍कीम से प्री एग्‍जिट करने के नियमों को काफी आसान कर दिया है। जानकारी के अनुसार एनपीए लाइट में प्री मैच्‍योरिटी के नए नियमों को काफी आसान बना दिया है। जिससे उन्‍हें पहले बाहर निकलने में काफी आसानी होगी।

जानकारी के अनुसार नए नियमों के अनुसार एनपीएस लाइट के कस्‍टमर्स को 25 साल की कंपलशन से बाहर कर दिया है। अब कस्‍टमर्स इस अवध‍ि से पहले भी स्‍कीम से बाहर जा सकते हैं। इसकी शर्त सिर्फ इतनी है कि कुल जमा पेंशन वेल्‍थ एक लाख रुपए से ज्‍यादा नहीं होनी चाहिए और वो अटल पेंशन में माइग्रेट नहीं कर सकेंगे। आइए आपको भी बताते हैं कि आखि‍र पीएफआरडीए की ओर से किस तरह के नियम और शर्तें रखी गई हैं।

क्‍या हैं एग्‍जिट की शर्त : – अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए अधि‍कतम एज लिम‍िट 40 साल है।
– नेशनल पेंशन सिस्‍टम लाइट स्कीम के कस्‍टमर्स जिनका पेंशन फंड 1 लाख रुपए हो चुका है वो स्‍कीम के मैच्‍योर होने से पहले एग्‍जटि कर सकते हैं।
– सरकार की ओर से योगदान हासिल करने वाले भी एग्‍जि‍ट कर सकते हैं।
– वैसे जब वो मैच्योरिटी से पहले स्कीम से बाहर निकलेंगे तो उनकी कुल जमा राशि में से सरकारी योगदान का पैसा काटा जाएगा।

दो जुलाई को जारी किया सर्कूलर : पीएफआरडीए ने 2 जुलाई को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें एग्जिट रेगुलेशन के छठे संशोधन के अनुसार स्वावलंबन कस्‍टमर्स जिनकी पेंशन वेल्थ 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। अगर वो अटल पेंशन योजना में माइग्रेट करने के योग्य नहीं हैं, तो वो स्कीम से प्री-मैच्योर एग्जिट कर सकते हैं। 25 साल तक स्कीम में बने रहने की जरूरत नहीं है, वो चाहें तो पहले भी निकल सकते हैं।

प्री-मैच्योरिटी पर कैसे मिलेगा पेंशन का रुपया : अगला सवाल यह है कि नेशनल पेंशन लाइट से प्री मैच्योरि एग्जिट के बाद कस्‍टमर के हाथ में कितनी रकम आएगी? पीएफआरडीए ने अपने सर्कूलर में कहा है कि स्‍वावलंबन स्‍कीम के कस्‍टमर्स जो मैच्योरिटी से पहले एग्जिट करना चाहते हैं तो उन्‍हें सरकार की ओर से कोई योगदान मिला है तो उसे पहले ही काट लिया जाएगा। बाकी रकम को वापस कर दिया जाएगा।