देश के लाखों पेंशनर्स के लिए बडी खबर सामने आई है। वास्तव में पेंशनर्स के लिए एक ऐसी स्कीम पर काम चल रहा है, जिसमें उन्हें गारंटीड रिटर्न मिलेगा। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से नेशनल पेंशन स्कीम अकाउंट होल्डर्स के लिए मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम यानी मार्स लेकर आने वाली है। अथॉरिटी के अनुसार इस स्कीम पर काम चल रहा है। इस स्कीम की डिजाइनिंग पर भी काम किया जा रहा है।
स्कीम के लिए अपॉइंट होगा एडवाइजर : पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए की ओर से स्कीम को डिजाइन करने के लिए एडवाइजर्स के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है। बता दें कि इस स्कीम को लेकर पीएफआरडीए की ओर से पिछले साल भी अपडेट किया गया था। सुप्रतिम दास बंद्योपाध्याय की ओर से जानकारी दी गई थी कि इस बारे में पेंशन फंड्स और एक्चुरियल फर्मों से बातचीत जारी है। इस बातचीत के आधार पर स्कीम का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। पीएफआरडीए लॉ में मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न की परमीशन मिली हुई है। पेंशन फंड स्कीम्स के तहत मैनेज किए जा रहे फंड को मार्क-टू-मार्केट किया जाता है।
यह काम करेंगे एडवाइजर्स : पीएफआरडीए की ओर से जारी आरईपी के अनुसार नेशनल पेंशन स्कीम के तहत यह स्कीम तैयार करने के लिए उवइजर अपॉइंट से पीएफआरडीए और सर्विस प्रोवाइडर के बीच प्रिंसिपल-एजेंट संबंध नहीं बनना चाहिए। पीएफआरडीए एक्ट के निर्देशों के अनुसार एनपीएस के तहत सब्सक्राइबर्स एक ऐसी स्कीम चुने जो ‘मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न’ दे, इस तरह की योजना को रेगुलेटर के साथ रजिस्टर्ड पेंशन फंड द्वारा पेश करना होगा। एडवाइजर्स का काम पेंशन फंड द्वारा मौजूदा और संभावित सब्सक्राइबर्स के लिए ‘मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न’ योजना तैयार है।
आज तक नहीं बनी ऐसी स्कीम : पीएफआरडीए ने एनपीएस और एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना को तैयार करने में काफी काम किया है। दोनों ही केंद्र सरकार की स्कीम्स हैं। पीएफआरडीए जिस स्कीम को लाने जा रहा है वो उसकी पहली स्कीम होगी। पीएफआरडीए की ओर से आज तक ऐसी कोई स्कीम नहीं लेकर आया है। पीएफआरडीए का कहना है कि पेंशन की इस योजना की गारंटी बाजार से जुड़ी होगी। फंड मैनेजर्स को ही निवेश पर मिलने वाले मुनाफे में से गारंटी वाले हिस्से को तय करना होगा।
नेशनल पेंशन योजना क्या है : नेशनल पेंशन स्कीम को एक जनवरी 2004 को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से लागू किया था, जिसे केंद्र सरकार की ओर से शुरू किया गया था। जिसे 2009 में सभी के लिए लागू कर दिया था। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम का एक हिस्सा निकाल सकते हैं, वहीं बाकी रकम से रेग्युलर इनकम के लिए एन्युटी ले सकते हैं। एनपीएस में 18 से 60 साल का कोई भी व्यक्ति ले सकता है।