यदि आप वाहन चालक हैं या आपके पास गाड़ी है तो यह आपके लिए जरूरी खबर है। गाड़ी से जुड़े जरूरी दस्तावेजों को हमेशा साथ रखने के नियम में आज से अहम बदलाव हो रहे हैं। सरकार ने ड्राइवरों के उत्पीड़न को रोकने और डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल मोटर वीकल रूल्स, 1989 में संशोधन किए हैं। अब गाड़ी की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों की मूल कॉपी साथ रखना जरूरी नहीं होगा। इनकी डिजिटल प्रतियों को दिखाकर काम हो सकेगा। आइए जानते हैं, नियमों में हुए हैं क्या बदलाव…
गाड़ी के दस्तावेजों का फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी नहीं: वाहन से जुड़े सभी दस्तावेजों की डिजिटल प्रतियों को स्वीकार किया जा सकेगा। किसी भी जांच के लिए उनके फिजिकल फॉर्म में मौजूद होने की जरूरत नहीं है। यह नियम उस स्थिति में भी लागू होगा, जब किसी अपराध की स्थिति में इन दस्तावेजों को जब्त करने की जरूरत हो। इसके अलावा ई-चालान भी सरकार के डिजिटल पोर्टल पर मुहैया कराए जाएंगे ताकि नियमों का उल्लंघन करने वाले उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकें।
लाइसेंस अमान्य होने की स्थिति में क्या होगा: यदि ऐसी स्थिति आती है कि ड्राइवर के लाइसेंस को अमान्य किए जाने की जरूरत है तो यह प्रक्रिया भी डिजिटल ही होगी। अथॉरिटीज की ओर से इसकी रिपोर्ट डिजिटल पोर्टल को की जाएगी। वहां ड्राइविंग लाइसेंस का ब्योरा अपडेट करते हुए उसे अमान्य कर दिया जाएगा।
नियम तोड़ने वालों का बचना मुश्किल: नियम तोड़ने वाले लोगों का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन किया जाएगा। इसके अलावा अथॉरिटीज की ओर से ड्राइवर के व्यवहार की भी मॉनिटरिंग की जाएगी। यही नहीं इंस्पेक्शन की टाइम स्टांप और वर्दी में मौजूद पुलिस अधिकारी की तस्वीर भी पोर्टल पर अपलोड रहेगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि गैरजरूरी चेकिंग को खत्म किया जा सके और ड्राइवरों का उत्पीड़न न हो।
कहां रखने होंगे आपको दस्तावेज: वाहन चालक गाड़ी के दस्तावेज और लाइसेंस को सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑनलाइन पोर्टल डिजिलॉकर और एम-परिवहन पर रख सकते हैं। अब दस्तावेजों की मूल कॉपी साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है। डिजिलॉकर को सरकार ने इसी मकसद से लॉन्च किया था कि गवर्नेंस से जुड़े तमाम काम पेपरलेस किए जा सकें।
फोन हाथ में मिलने पर भी होगा चालान: फोन और ड्राइविंग को मिक्स करना अब भारी पड़ेगा। नए नियमों के मुताबिक रूट नेविगेशन या फिर किसी अन्य काम के लिए भी फोन का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना होगा। यदि गाड़ी चलाते समय आपके हाथ में फोन दिखता है तो चालान हो सकता है।