होली से पहले कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने महिलाओं को बड़ी राहत दी है। अब ईएसआईसी बीमित महिलाओं के लिए बीमा लाभ लेना पहले से आसान होगा। इसके लिए बीमारी लाभ लेने की शर्तों में ढील दी गई है।

हाल ही में ईएसआईसी ने बीमारी लाभ लेने के लिए बीमित महिलाओं के अंशदान की शर्तों को उदार करने की घोषणा की है। इसके साथ ही ईएसआईसी ने अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सेवाओं की आपूर्ति में सुधार को और अस्पताल स्थापित करने का फैसला किया है। श्रम मंत्रालय ने बताया कि हाल के बैठक में बीमित कर्मचारियों के लाभ के लिए चिकित्सा ढांचे में सुधार को कई उल्लेखनीय फैसले किए गए।

इससे सेवा आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होगा। इसके तहत ईएसआईसी ने मातृत्व लाभ लेने वाली बीमित महिला के लिए बीमारी लाभ लेने को अंशदान की शर्तों को उदार किया है।

इससे पहले ईएसआईसी ने मातृत्व लाभ को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया था। शर्तों में यह छूट 20 जनवरी, 2017 से लागू होगी। उसी दिन से मातृत्व लाभ को बढ़ाने का फैसला भी प्रभावी हुआ था।

कुछ मामलों में महिलाएं मातृत्व लाभ लेने के बाद बीमारी लाभ नहीं ले पाती थीं। इसकी वजह यह थी कि वे इसके लिए न्यूनतम 78 दिन के अंशदान की शर्तों को पूरा नहीं कर पाती थीं। अब इन शर्तों को उदार किया गया है।

इसके अलावा कर्मचारी राज्‍य बीमा निगम ने बीमाकृत व्‍यक्तियों की चिकित्‍सा सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्‍तराखंड में 5 एकड़ भूमि पर 50 अति-विशिष्‍टता बिस्‍तरों सहित 300 बिस्‍तरों का अस्‍पताल और स्‍टाफ क्‍वार्टर्स का निर्माण करने का निर्णय लिया है।

निर्माण के बाद अस्‍पताल लगभग 2.55 लाख बीमाकृत कामगारों और उनके परिवार के सदस्‍यों को चिकित्‍सा देखभाल सेवाएं प्रदान करेगा।