वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मध्यम आयवर्ग को रियायतों का तोहफा दिया और विभिन्न आयकर रियायतों को मिलाकर अब आयकरदाताओं को 4.44 लाख रुपए तक पर छूट उपलब्ध होगी।
वित्त मंत्री ने आज लोकसभा में दिए अपने बजट भाषण में कहा कि विभिन्न आयकर रियायतों को मिलाकर अब आयकरदाताओं को 4,44,200 रुपए तक की राशि पर छूट मिलेगी।
इस संबंध में बचत को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कटौती की सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए और वरिष्ठ नागरिकों के मामले में इसे 20,000 रुपए बढ़ाकर 30,000 रुपए करने का प्रस्ताव किया गया।
बजट में अत्यंत वरिष्ठ नागरिकों के मामले में निर्दिष्ट बीमारियों के कारण होने वाले खर्चों पर कटौती की सीमा 60,000 रुपए से बढ़ाकर 80,000 रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है।
वित्त मंत्री ने आश्रित विकलांग व्यक्ति के चिकित्सा उपचार सहित देखभाल के संबंध में कटौती की सीमा 60,000 रुपए से बढ़ाकर 80,000 करने का प्रस्ताव किया है।
इसके अलावा गंभीर विकलांगता की दशा में कटौती की सीमा एक लाख रुपए से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए करने का भी प्रस्ताव किया गया है।
बजट में एक प्रस्ताव यह भी है कि सुकन्या समृद्धि योजना में किए गए निवेश पर धारा 80सी के तहत रियायत मिलेगी और इस योजना के तहत किए जाने वाले किसी भी भुगतान पर कर नहीं लगेगा।
वित्त मंत्री ने नयी पेंशन योजना कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले अंशदान के कारण कटौती की सीमा एक लाख रुपए से बढ़ाकर 1.50 रुपए करने का प्रस्ताव किया। नयी पेंशन योजना में किए गए अंशदान के संबंध में 1.50 लाख रुपए की सीमा के अलावा आयकर धारा 80 सीसीडी के तहत 50,000 रुपए पर कर छूट प्रदान करने का भी प्रस्ताव है।
व्यक्तिगत आयकर में छूट का ब्योरा इस प्रकार है:
- 1. धारा 80 सी के तहत कटौती – 1,50,000 रुपए
- 2. धारा 80 सीसीडी के तहत कटौती – 50,000 रुपए
- 3. आवास (अपने स्वामित्व वाले) ऋण के ब्याज पर कटौती – 2,00,000 रुपए
- 4. स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर धारा 80 डी के तहत कटौती – 25,000 रुपए
- 5. परिवहन भत्ते पर छूट – 19,200 रुपए
कुल – 4,44,200 रुपए