पिछले साल बजट में वित्त मंत्री ने न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) लॉन्च की थी। इस स्कीम की बदौलत आप इस बार टैक्स में 15000 रुपए की अतिरिक्त बचत कर सकते हैं। एनपीएस में 50 हजार रुपए अतिरिक्त निवेश किए जा सकते हैं। यह निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80 सीसीडी के तहत होगा। यह 80सी के तहत निवेश की अधिकतम सीमा के अलावा है।
किसकी कितनी बचत
30 प्रतिशत टैक्स के दायरे में जो लोग आते हैं, वे एनपीएस में 50 हजार रुपए निवेश कर 15 हजार रुपए बचा सकते हैं। 20 पर्सेंट टैक्स ब्रैकेट में आने वाले दस हजार और 10 पर्सेंट टैक्स ब्रैकेट में आने वाले करदाता पांच हजार रुपए सालाना की बचत कर सकते हैं।
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क्या है एनपीएस
एनपीएस में 60 साल की उम्र तक निवेश किया जा सकता है। इसके बाद जमा राशि पर पेंशन मिलती है। एनपीएस का पैसा सरकारी बौंड, कॉरपोरेट डेब्ट और इक्विटीज में लगाया जाता है। हालांकि, इक्विटीज में निवेश की अधिकतम सीमा 50 फीसदी ही रहती है। पीपीएफ से अलग, एनपीएस में निवेश पर मिलने वाला रिटर्न गारंटीड नहीं होता। यह मार्केट के प्रदर्शन से जुड़ा होता है।
एनपीएस में दो तरह के खाते खोले जाते हैं- टीयर 1 और टीयर 2। टीयर-1 प्राइमरी अकाउंट है। इसमें साल में कम से कम 6000 रुपए जमा कराने होंगे। एक बार में 500 रुपए से कम नहीं जमा कराया जा सकता। खाताधारक 60 साल का होने पर इस खाते में जमा पैसे का 60 फीसदी निकाल सकता है। बाकी 40 फीसदी निवेश की जाएगी। टीयर-2 अकाउंट में खाताधारक कभी भी पैसा निकाल सकता है। टीयर-1 खाते में जमा पैसे पर कर छूट का लाभ मिलेगा, लेकिन खाते से निकाले गए पैसे पर टैक्स लगेगा। टीयर-2 खाते में जमा पैसे पर टैक्स संबंधी छूट नहीं मिलती।