How to register complaints related to NPS: नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) यानी एनपीएस एक सरकारी पेंशन-कम-निवेश योजना है। ये योजना लोगों को उनके रिटायरमेंट के बाद पेंशन का एक बेहतर विकल्प उपलब्ध कराती है। वहीं, सरकार ने एनपीएस को लेकर आने वाली समस्याओं की शिकायतों को लिए लोगों कई विकल्प दिए हैं, जिसके जरिए आप बड़ी आसानी से एनपीएस को लेकर आने वाली किसी भी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, लेकिन जानकरी के कमी के कारण लोगों की समस्या को लेकर परेशान होते रहते हैं।
एनपीएस को लेकर शिकायत आप ऑनलाइन, फोन कॉल के जरिए या फिर लिखित में दर्ज करा सकते हैं, जानिए कैसे दर्ज कराए एनपीएस से जुड़ी समस्या…
ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना
एक एनपीएस सब्सक्राइबर ऑनलाइन ही अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके लिए आपको अपनी एनपीएस लॉगइन आईडी और पासवर्ड के लिए एनपीएस की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आपको ‘सब्सक्राइबर कार्नर’ (Subscriber’s Corner) के अंदर शिकायत सेक्शन (Grievance/Enquiry) पर जाना होगा। यहां आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा, जिसके बाद आप अपनी शिकायत को ट्रैक कर सकते हैं।
फोन कॉल के जरिए
आप एनपीएस को लेकर अपनी शिकायत एनएसडीएल सीआरए (NSDL CRA) के कॉल सेंटर पर 1800 222 080 के जरिए दर्ज करा सकते हैं। सब्सक्राइबर को शिकायत को प्रमाणित करने के लिए टी-पिन की जरूरत होगी। इसके साथ आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा, जिसके बाद आप अपनी शिकायत को ट्रैक कर सकते हैं।
लिखित शिकायत दर्ज कराना
एनपीएस सब्सक्राइबर लिखित में भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके आपको एक फॉर्म भरकर POP- SP को जमा कराना होगा। इसके साथ ही इसे प्रमाणित करने के लिए PRAN डालना होगा। इसके बाद आपको एक रसीद दी जाएगी, जिसे ईमेल के जरिए भेजा जाएगा, जिसकी मदद से आप अपनी शिकायत को ट्रैक कर सकते है।
यहां यह ध्यान रखना जरूरी है ऑनलाइन माध्यम एनपीएस से जुडी कोई शिकायत दर्ज कराने का सबसे आसान तरीका है। इसकी मदद से हम आसानी से अपनी शिकायत को ट्रैक कर सकते हैं।