जब कोई निवेशक शेयर को बेचता है तो उसके खाते में एक दिन बाद पैसा क्रेडिट होता है। लेकिन अब यह सिस्टम बदलने वाला है। दरअसल मार्केट रेगुलेटरी बॉडी सेबी (SEBI) ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिसके कारण शेयर बेचने के तुरंत बाद आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। अब इसमें एक दिन का समय नहीं लगेगा।

अब आ रहा है नया नियम

अभी मार्केट में T+1 सिस्टम लागू है, लेकिन अब सेबी ने T+2 सिस्टम करने का निर्णय लिया गया है। सेबी की चेयरमैन माधवी पुरीबुच ने इसकी जानकारी दी है। जाहिर तौर पर सेबी के इस फैसले से करोड़ों निवेशक लाभान्वित होंगे। सेबी की चेयरमैन माधुरी ने कहा कि अब शेयर निपटान की समय सीमा को घटाकर 1 दिन कर दिया गया है और अब जल्द ही तुरंत ट्रांजैक्शन भी पूरा होगा।

सेबी के फैसले का सीधा फायदा निवेशकों को मिलेगा। दरअसल जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट में निवेश करता है, उसका डीमैट अकाउंट बनता है। डीमैट अकाउंट के माध्यम से यदि आप कोई शेयर खरीदते और फिर उसे बेचते हैं तो आपके अकाउंट में बेचे गए शेयर का पैसा 24 घंटे में क्रेडिट होता है। यह T+1 नियम के माध्यम से क्रेडिट होता है। लेकिन सेबी के नए नियम लागू होने के बाद आपका पैसा तुरंत अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। यह प्रक्रिया T+0 व्यवस्था कहलाएगी।

सेबी के इस कदम से एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाजार का वॉल्यूम बढ़ेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस नियम के लागू होने के बाद मार्केट में अधिक मात्रा में नकदी बढ़ेगी और उसके बाद निवेशक ज्यादा मात्रा में शेयर की खरीदी-बिक्री कर पाएंगे। इस कारण बाजार का वॉल्यूम भी बढ़ेगा।

F&O प्रतिबंध सूची में बदलाव

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 25 जुलाई 2023 को अपनी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) प्रतिबंध सूची में बदलाव किया है। इसमें तीन स्टॉक को हटा दिया गया है और दो शेयर को सूची में जोड़ दिया है। प्राइवेट ऋणदाता आरबीएल बैंक (NS:RATB) को राज्य के स्वामित्व वाले ऋणदाता केनरा बैंक (NS:CNBK) के साथ मंगलवार को प्रतिबंध सूची में फिर से जोड़ा गया है। स्टॉक एक्सचेंज की F&O प्रतिबंध सूची से बाहर होने वाले तीन शेयरों में L&T (NS:LART) फाइनेंस होल्डिंग्स (NS:LTFH), और मणप्पुरम फाइनेंस (NS:MNFL) शामिल हैं।