हवाई यात्रा (Air Travel) करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने नई ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की हैं जिनके तहत अब यात्री टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर अपने टिकट को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के कैंसिल या मोडिफाई (बदल) कर सकेंगे।

क्या है नया नियम

-DGCA द्वारा जारी प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, यात्री को टिकट बुक करने के बाद 48 घंटे की ‘फ्री मोडिफिकेशन/कैंसलेशन विंडो’ मिलेगी।

-अगर कोई यात्री 48 घंटे के भीतर टिकट रद्द करता है या यात्रा की तारीख या नाम में बदलाव करता है तो उस पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।

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-एयरलाइनों को टिकट कैंसलेशन या बदलाव के बाद तेजी से रिफंड प्रोसेस करने का भी निर्देश दिया गया है।

क्यों जरूरी थे ये बदलाव

अब तक यात्रियों को टिकट बुकिंग के तुरंत बाद ट्रैवल प्लानिंग बदलने पर भारी कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ता था। यात्रियों और उपभोक्ता संगठनों की शिकायतों को देखते हुए DGCA ने यह नियम ड्राफ्ट तैयार किया है ताकि एयरलाइनों और यात्रियों के बीच संतुलन कायम किया जा सके।

DGCA के अनुसार, “यात्रियों को उनकी योजना बदलने या गलती सुधारने का एक निष्पक्ष मौका मिलना चाहिए। यह कदम उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करेगा और ट्रैवल इंडस्ट्री में पारदर्शिता बढ़ाएगा।”

रिफंड के नियम भी हुए सख्त

नई गाइडलाइन में एयरलाइनों को रिफंड प्रोसेस को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी अगर टिकट कैंसिल होता है तो रकम जल्दी वापस करनी होगी। रिफंड की समयसीमा तय करने पर भी DGCA विचार कर रहा है ताकि यात्रियों को लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े।