वेतनभोगी तबके के लिए आयकर रिटर्न भरने के वास्ते एक छोटा नया फार्म एक अप्रैल से उपलब्ध हो जाएगा। आयकर विभाग ने इस फार्म में कुछ बिंदुओं को हटा दिया है। जिससे यह छोटा और अधिक सरल बन गया है। वेतन और ब्याज आय वाले व्यक्तिगत करदाताओं के लिए फार्म में सूचना भरने के लिए पहले से कम खाने होंगे। आय कटौती के दावों से जुड़े कुछ खानों को आइटीआर-1 फार्म में शामिल कर दिया गया है। इस फार्म का नाम ‘सहज’ रखा गया है। निर्धारण वर्ष 2017-18 के रिटर्न फार्म में आयकर के अध्याय छह-ए के तहत किए जाने वाले विभिन्न कटौती के दावों की जानकारी से जुड़े खाने हटा दिया गए है और केवल उन्हीं बिंदुओं को इसमें रखा गया है जिन्हें आमतौर पर इस्तेमाल में लाया जाता है।
सूत्रों के मुताबिक जिन बिंदुओं को इस फार्म में शामिल किया गया है उनमें आयकर की धारा 80 सी, 80 डी के तहत मिलने वाली कटौतियां शामिल है।

इसके अलावा जो व्यक्तिगत करदाता अन्य मदों में कर कटौती चाहते हैं वे इसके लिए विकल्प चुन कर जानकारी दे सकते हैं। वर्तमान में जो आइटीआर 1-सहज फार्म है उसमें आयकर अधिनियम की धारा-80 के तहत 18 अलग अलग बिंदु या पंक्तियां हैं। इस धारा के तहत जीवन बीमा, पीपीएफ, सावधि बैंक जमा सहित विभिन्न प्रकार के निवेश एवं बचत पर 1.50 लाख रुपए तक की कटौती का दावा किया जा सकता है। इसी प्रकार धारा 80 डी के तहत चिकित्सा बीमा प्रीमियम भुगतान की कुल आय में से कटौती का प्रावधान है। फार्म अधिसूचित कर दिए गए हैं और आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आईटीआर-1 से लेकर आईटीआर 6 तक फार्म उपलब्ध हैं।

एक जुलाई के बाद से करदाताओं के लिए आधार नंबर या आधार नंबर के लिए आवेदन किया गया है उसकी जानकारी देना जरूरी है। इसके साथ ही ई-फाइलिंग आॅनलाइन ही कर गणना के लिए कैलकुलेटर भी होगा। कोई भी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार जिनकी व्यवसाय से कोई आय नहीं है आइटीआर 1-सहज, आइटीआर 2 और 2ए में रिटर्न दाखिल कर सकता है। ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार जिनकी व्यावसाय से आय है और उनका कर निर्धारण अनुमानित आधार पर होता है वे अपनी रिटर्न आइटीआर 4 एस -सुगम फार्म में भर सकते हैं।