दिल्ली उच्च न्यायालय ने झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के दो निदेशकों – आर एस रूंगटा तथा आर सी रूंगटा- की अंतरिम जमानत अवधि शुक्रवार (29 जुलाई) को बढ़ा दी। उल्लेखनीय है कि कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले के एक मामले में रूंगटा बंधुओं को चार साल जेल की सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश विपिन सांघी ने रूंगटा बंधुओं को दी गई राहत अगले आदेश तक बढ़ा दी।

उल्लेखनीय है कि 13 मई को इन दोनों को दस दस लाख रुपए के निजी मुचलके तथा इतनी ही राशि की दो जमानत पर अंतरिम जमानत दी गई थी। रूंगटा बंधुओं की ओर से हाजिर हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उन्हें दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की अपील की जो कि 31 जुलाई को समाप्त होगी।