कमल स्पांजी स्टील एंड पावर कंपनी को कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित घोटाले से जुड़े मामले में आरोपी पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता तथा पांच अन्य ने विशेष अदालत में अपने खिलाफ सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोपों से शुक्रवार (15 जुलाई) को इनकार किया। ये सभी कंपनी को मध्य प्रदेश में कोयला ब्लॉक के आबंटन में कथित अनियमिता मामले में आरोपी हैं।
आरोपियों ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर के समक्ष बयान रिकॉर्ड कराए। उसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तारीख तय की। इससे पहले, अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करते समय सीबीआई की इस बात को संज्ञान में लिया कि गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंधेरे में रखा। प्रथम दृष्ट्या उन्होंने कोयला ब्लॉक आबंटन में कानून का उल्लंघन किया और जो विश्वास उन पर किया गया, उसे तोड़ा।
सीबीआई ने आरोप लगाया कि गुप्ता ने प्रधानमंत्री कार्यालय से पूरी और समुचित सूचना को छिपाया। गुप्ता के अलावा अदालत ने दो वरिष्ठ नौकरशाह के एस क्रोफा तथा केसी सामरिया, कंपनी कमल स्पांजी स्टील एंड पावर लि. तथा उसके प्रबंध निदेशक पवन कुमार अहलूवालिया एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट अमित गोयल के खिलाफ आरोप तय किए है। कमल स्पांजी स्टील एंड पावर लि. को मध्य प्रदेश में थेसगोरा-बी रूद्रपुरी कोयला ब्लॉक आबंटित किया गया था।