कालेधन के बारे में जानकारी देने की कालाधन खुलासा योजना के तहत जुलाई में घोषणा करने वालों को कर विभाग 30 अगस्त तक उनकी घोषणा के बारे में प्राप्ति की सूचना देगा। आय खुलासा योजना (आईडीएस) के तहत सरकार ने कर और जुर्माना अदा करने की समय सीमा बढ़ा दी है। ऐसे में फॉर्म-दो में आवश्यक संशोधन करने की जरूरत होगी। यह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा लोगों को काले धन की घोषणा पर दी जाने वाली प्राप्ति रसीद है। आईडीएस नियमों के तहत फॉर्म दो में प्राप्ति रसीद प्रमुख आयुक्तों-आयुक्तों द्वारा संपत्ति की घोषणा करने वालों को जिस महीने घोषणा की गई है उस माह के समाप्त होने के 15 दिन के भीतर देनी होगी।

आयकर विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि आईडीएस में किए गए बदलावों के मद्देनजर उसने फॉर्म दो में प्राप्ति रसीद जुलाई माह में की गई घोषणा के लिए 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। सरकार ने आईडीएस योजना की शुरुआत एक जून को की थी। इस योजना के तहत घरेलू स्तर पर कालाधन रखने वाले लोग 30 सितंबर तक इसकी घोषणा कर सकते हैं। ये लोग कुल घोषित आय का 45 प्रतिशत कर, अधिभार और जुर्माना चुकाकर पाक साफ निकल सकते हैं। व्यापारियों की मांग को पूरा करते हुए सरकार ने पिछले महीने आईडीएस के तहत कर और जुर्माना अदा करने की समयसीमा बढ़ा दी है। ऐसे लोगों को कर और जुर्माना तीन किस्तों में 30 सितंबर, 2017 तक चुकाने की अनुमति दी गई है।

आईडीएस-2016 के तहत कर एवं जुर्माने की 25 प्रतिशत की पहली किस्त नवंबर, 2016 तक देनी होगी। उसके बाद 25 प्रतिशत की दूसरी किस्त 31 मार्च, 2017 तक देनी होगी। शेष 50 प्रतिशत का भुगतान 30 सितंबर, 2017 तक किया जा सकता है। पहले कालाधन खुलासा खिड़की के तहत कर, अधिभार और जुर्माना इस साल 30 नवंबर तक चुकाना था। सीबीडीटी ने कहा कि कर, अधिभार और जुर्माना चुकाने की तारीख बढ़ा दी गई है। इसी के अनुरूप फॉर्म दो में आवश्यक संशोधन करने की जरूरत है।

सीबीडीटी ने इस साल जून में काले धन की घोषणा करने वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक या मैनुअल फाइलिंग के लिए चार फॉर्म अधिसूचित किए थे। आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फॉर्म एक में आय की घोषणा करने वाला इसमें घोषित संपत्ति का ब्योरा देगा। फॉर्म दो प्राप्ति रसीद है जो प्रमुख आयुक्त जारी करेगा। फॉर्म तीन और चार कर और जुर्माने के भुगतान से संबंधित हैं।