बाइक के पीछे बैठने वाले शख्स को सेफ्टी का खास ध्यान रखना होता है। इसी को देखते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बाइक के पीछे बैठने वाले लोगों के लिए भी जरूरी गाइडलाइन जारी की है।
इस गाइडलाइन में बताया गया है कि बाइक ड्राइवर के पीछे की सीट पर बैठने वाले लोगों को किन नियमों को फॉलो करना है। नियमों के मुताबिक बाइक के पीछे की सीट के दोनों तरफ हैंड होल्ड जरूरी है। हैंड होल्ड पीछे बैठे सवारी की सेफ्टी के लिए है। बाइक ड्राइवर के अचानक ब्रेक मारने की स्थिति में हैंड होल्ड काफी मददगार साबित होता है।
वहीं, बाइक के पीछे बैठने वाले कि लिए दोनों तरफ पायदान को अनिवार्य कर दिया गया है। आमतौर पर बाइक में दोनों तरफ पायदान होते हैं लेकिन इसकी अनिवार्यता नहीं थी। लेकिन इसी साल मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर इसे तय मानक मान लिया है। मंत्रालय के गाइडलाइन के मुताबिक बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर करन होगा। इसका मकसद ये है कि पीछे बैठने वालों के कपड़े पहिए में नहीं उलझे।
आपको बता दें कि देश में कई सड़क हादसे सिर्फ कपड़े के उलझने की वजह से हुए हैं। इसकी सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं होती हैं। बाइक में हल्का कंटेनर लगाने का भी नियम है। कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। कई लोग कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाते हैं, तो इन परिस्थितियों में सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी होगी।
अगर कोई दूसरा सवारी बाइक पर बैठता है तो ये नियम उल्लंघन माना जाएगा। सरकार समय-समय पर सड़क सुरक्षा के नियमों में बदलाव करती रहती है। बीते कुछ सालों में सड़क सुरक्षा के नियमों को सख्त करने पर जोर दिया गया है।