केंद्रीय कर्मचारियों के नाइट ड्यूटी अलाउंस को लेकर मोदी सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने का फैसला लिया है। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। नई व्यवस्था के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के नाइड ड्यूटी अलाउंस का कैलकुलेशन विशेष ग्रेड पे के आधार पर नहीं किया जाएगा। जानकारों के मुताबिक इस नए नियम से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी। आइए जानते हैं, कैसे किया जाएगा नाइट ड्यूटी अलाउंस का कैलकुलेशन…
– सरकार के मुताबिक रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच की ड्यूटी को नाइट शिफ्ट माना जाएगा। इस पर ही नाइट ड्य़ूटी अलाउंस की गणना की जाएगी।
– नाइट ड्यूटी अलाउंस के लिए बेसिक तय की सीमा 43,600 रुपये तय की गई है। नाइट ड्यूटी के दौरान प्रति एक घंटे की ड्यूटी पर 10 मिनट का वेटेज भी मिलेगा।
– अब सबसे ज्यादा जरूरी चीज पर आते हैं कि आखिर नाइट ड्यूटी अलाउंस को सरकार कैलकुलेट किस तरह से करेगी। आदेश के मुताबिक बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के जोड़ को 200 से भाग (बेसिक सैलरी+महंगाई भत्ता/200) दिया जाएगा।
– हर किसी की बेसिक सैलरी के आधार पर उसे मिलने वाले नाइट ड्यूटी अलाउंस को सरकार कैलकुलेट करेगी। नाइट ड्यूटी जॉइन करने के दिन जो बेसिक सैलरी होगी, उसके आधार पर ही नाइट ड्यूटी अलाउंस कैलकुलेट होगा।
हरियाणा के कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी: इस बीच हरियाणा में भी राज्य के सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार 1 जनवरी, 2006 के बाद नौकरी से जुड़ने वाले कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत बहाल करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए राज्य के सभी विभागों को खत लिखा है और उनसे जानकारी मांगी है कि यदि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा तो कितना खर्च आएगा।