श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि घर से काम करने का विकल्प भले ही सभी कामकाजी महिलाओं के लिए उपलब्ध नहीं हो लेकिन मातृत्व लाभ कानून में एक संशोधन से सभी माताओं के लिए 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश उपलब्ध कराया जाएगा। दत्तात्रेय ने यहां संवाददाताओं से कहा,‘कुछ प्रतिष्ठान हैं जहां उन्हें (घर से काम करने की) अनुमति मिल सकती है। लेकिन अन्य प्रष्ठिानों में उन्हें इस कानून में संशोधन के बाद (26 सप्ताह मातृत्व अवकाश) की सुविधा मिलेगी।’

मंत्री से पूछा गया कि श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए घर से काम करने की अवधारणा को प्रोत्साहित करने के लिए उनका मंत्रालय क्या कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि नए मातृत्व लाभ विधेयक में मातृत्व अवकाश को मौजूदा 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने का प्रस्ताव है और केंद्रीय मंत्रिमंडल इसे मंजूरी के लिए शीघ्र ही विचार करेगा। मंत्री ने कहा कि मंत्रालय इस विधेयक को संसद के मॉनसून सत्र में पारित करवाना चाहेगा।

पिताओं के लिए पितृत्व लाभ व अन्य लाभों के बारे में मंत्री ने कहा,‘यह विधेयक माताओं व बच्चों के बारे में है। यह पुरुषों (पिताओं) के लिए नहीं है।’