ये डिजिटल का दौर है और ऐसे में स्मार्टफोन का इस्तेमाल काफी लोग करते हैं जिसमें कैमरे के जरिए फोटो और वीडियो भी बनाते हैं।
कई बार प्राइवेट वीडियो और पिक्चर्स सोशल मीडिया पर लीक हो जाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इसे कैसे हटाए और कहां शिकायत करनी चाहिए?
अगर कोई आपकी मर्जी के बिना प्राइवेट वीडियो या फोटो सोशल मीडिया पर डाल रहा है तो यह अपराध है।
इसे हटाने के लिए सबसे पहले उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर वीडियो या फिर फोटो को रिपोर्ट करें।
इसके बाद cybercrime.gov.in वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह सरकारी डिपार्टमेंट खासकर इसी के लिए बनाया गया है इसलिए सुनवाई तुरंत होती है।
इसके अलावा पुलिस स्टेशन में भी जाकर मामला दर्ज करवा सकते हैं।
न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत बिना मर्जी के वीडियो लीक करने वाले पर धारा 74 Voyeurism और धारा 77 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री पर प्रसार लगती है।
आरोपी पाए जाने पर 3 से 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। बिना वारंट गिरफ्तारी भी हो सकती है।
इसके अलावा ऐसे मामले पर साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सलाह ले सकते हैं।