इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होगा। पहली वोटिंग 19 अप्रैल को होगी और 4 जून को चुनाव के नीजते सामने आएंगे। ऐसे में मतदान को लेकर कुछ नियमों की जानकारी होनी हर किसी के लिए जरूरी है।
इसमें से एक यह है कि अगर आपके नाम से कोई फर्जी वोट डाल दे तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे। आप मतदान कर सकते हैं या नहीं? आइए जानते हैं।
दरअसल, ऐसा कई बार देखा गया है कि मतदाता जब वोट डालने पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसका वोट तो पहले ही डाला जा चुका है।
ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल वोट डाल सकते हैं लेकिन इसका तरीका थोड़ा अलग होता है।
धारा 49(पी) वास्तविक मतदाता को अधिकार के उपयोग की अनुमति देती है। इसके लिए आपको पीठासीन अधिकारी से शिकायत करने से साथ ही अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाना होगा।
शिकायत के बाद चुनाव अधिकारी असली पहचान के लिए आपसे कुछ सवाल-जवाब करेंगे और इसके बाद वो 'टेंडर वोट' की व्यवस्था करते हैं।
टेंडर वोट में मतदान ईवीएम से नहीं बल्कि पर्ची से डलवाया जाता है।
इसके साथ ही मतदाता फार्म 17 (बी) भी दिया जाता है जिस पर हस्ताक्षर कर जमा करना होता है।