वोटर आईडी कार्ड ले जाना भूल गए तो वोट डाल सकते हैं या नहीं?

लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से तैयार हैं। इस बार आम चुनाव 7 चरणों में होगा जो 19 अप्रैल से शुरू होगा और 1 जून को मतदान का अंतिम दिन होगा। ऐसे में मतदान अधिकार को लेकर आपको कई जानकारियां होनी जरूरी है।

कई बार ऐसा होता है कि, मतदान करने जा रहे लोगों में से काफी लोग अपना वोटर आईडी कार्ड ले जाना भूल जाते हैं। ऐसे में क्या आपको वोट डालने दिया जाएगा या नहीं? आइए जानते हैं।

ऐसी स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि, चुनाव आयोग बिना वोटर आईडी कार्ड के भी वोट डालने की अनुमति देता है।

हालांकि, इसके लिए वोटर लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी है और साथ ही कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे आपकी पहचान हो सके।

चुनाव आयोग की तरफ से 11 तरह के दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं जिसे दिखा कर आप बिना वोटर आईडी के मतदान कर सकते हैं।

मतदाता पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी या फिर PSUs और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम करने वाले कंपनी की फोटो आईडी कार्ड के आधार पर मतदान कर सकते हैं।

इसके अलावा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पोस्ट ऑफिस और बैंक का पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, अटेस्टेड और फोटो लगा हुआ पेंशन कार्ड।

नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) द्वारा जारी किया गया स्मार्ट कार्ड या फिर MPs/MLAs/MLCs की ओर से जारी किया गया आधिकारिक पहचान पत्र दिखा कर भी वोट डाल सकते हैं।