बाइक पैदल ले जाने पर पुलिस चालान काट सकती है या नहीं?

भारत सरकार पिछले कुछ समय से सड़क हादसों से बचने के लिए यातायात नियमों में लगातार बदलाव कर रही है।

बिना सीटबेल्ट, हेलमेट, रेड लाइट जंप, रॉन्ग साइड के साथ ही अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर अब मोटा चालान कटता है।

ट्रैफिक नियमों के बारे में हर किसी को जानकारी होनी जरूरी है। जिसमें से एक है बाइक पैदल ले जाने पर चालान कट सकता है या नहीं?

कई लोग ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए भी अपनी बाइक को पैदल धकेलने लगते हैं।

ऐसे में क्या पुलिस इस दौरान चालान काट सकती है या नहीं आइए जानते हैं।

नहीं काट सकती चालान

यातायात नियम के अनुसार बाइक खींचकर ले जाने पर पुलिस चालान नहीं काट सकती है।

क्यों नहीं काट सकती चालान

यातायात नियम 1988 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति दो पहिया वाहन पैदल खींचकर ले जा रहा है तो पुलिस उसका चालान नहीं काट सकती है। अगर वो ऐसा करती है तो ये नियम के विरुद्ध होगा।

ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी

यातायात नियमों के अनुसार, सड़क पर गाड़ी चलाने वाले हर व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। साथ ही सड़क परिवहन नियमों का पालन करना भी जरूरी है।