सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी और उनकी अपील के निस्तारण तक उनकी सजा को निलंबित कर दिया, जिसमें मानहानि के मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी और उनकी अपील के निस्तारण तक उनकी सजा को निलंबित कर दिया, जिसमें मानहानि के मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

Apr 03, 2023

Priya Sinha

कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को करेगा।

गांधी अपनी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ सूरत जिला एवं सत्र न्यायालय पहुंचे।

गांधी ने 23 मार्च को सूरत मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए एक आपराधिक अपील दायर की थी।

गांधी को 2019 में एक चुनाव प्रचार के दौरान की गई उनकी टिप्पणी "सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है" के लिए दोषी ठहराया गया था।

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