Feb 13, 2026
भारत में अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या पब्लिक प्लेस पर कपल्स का किस करना, गले लगाना या हाथ पकड़ना गैरकानूनी है? सोशल मीडिया और खबरों में कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं, जहां पुलिस ने कपल्स को रोका या हिरासत में लिया। तो आइए जानते हैं कानून क्या कहता है।
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सीधा जवाब है- नहीं। भारत में ऐसा कोई विशेष कानून नहीं है जो सार्वजनिक स्थान पर किस करने, गले मिलने या हाथ पकड़ने को सीधे तौर पर अपराध घोषित करता हो। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता।
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अक्सर पुलिस भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 294 का इस्तेमाल करती है। इस धारा के तहत 'सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य या शब्द, जिससे किसी को असुविधा या annoyance हो' दंडनीय माना गया है।
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हालांकि 'अश्लीलता' की स्पष्ट परिभाषा कानून में तय नहीं है, इसलिए इसकी व्याख्या परिस्थिति और अधिकारी की समझ पर निर्भर कर जाती है। यही वजह है कि कई बार इस धारा का दुरुपयोग कर नैतिक पुलिसिंग (moral policing) के आरोप लगते हैं।
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तकनीकी रूप से, अगर पुलिस को लगता है कि आपका व्यवहार 'अश्लील' की श्रेणी में आता है और उससे सार्वजनिक असुविधा हो रही है, तो वे कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन केवल हाथ पकड़ना या सामान्य रूप से गले मिलना आमतौर पर अपराध की श्रेणी में नहीं आता।
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कई मामलों में पुलिस ने होटलों या पार्कों में छापेमारी कर कपल्स को हिरासत में लिया है, हालांकि ऐसे मामलों में FIR दर्ज होना दुर्लभ होता है और अक्सर चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है।
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धारा 294 के तहत अपराध जमानती (bailable) है। इसका मतलब है कि आप आसानी से जमानत ले सकते हैं। आमतौर पर जमानत राशि ₹1000 से ₹10,000 के बीच हो सकती है।
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क्या पुलिस माता-पिता को बुलाने के लिए मजबूर कर सकती है? यदि आप 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं और बालिग हैं, तो पुलिस आपको माता-पिता को बुलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। कानूनन आप अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं।
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भारतीय अदालतें कई बार कह चुकी हैं कि केवल स्नेह (affection) का सार्वजनिक प्रदर्शन ऑटोमेटिकली अश्लील नहीं माना जा सकता, जब तक कि वह स्पष्ट रूप से अभद्र या अशोभनीय न हो।
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