Dec 31, 2023 Vivek Yadav

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New Year पर हाउस पार्टी का नया नियम, अब शराब पिलाने के लिए भी लाइसेंस जरूरी

पूरी दुनिया में नए साल के मौके पर लोग जमकर सेलिब्रेट करते हैं। न्यू इयर के मौरे पर लोग क्लब-बार से लेकर हाउस पार्टी तक ऑर्गेनाइज करते हैं। इस दौरान शराब भी परोसी जाती है।

लेकिन, इस बार नए साल के मौके पर शराब को लेकर सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं जिसके तहत पार्टी में शराब परोसने के लिए लाइसेंस लेना जारूरी है।

यहां तक कि घर में भी अगर पार्टी कर रहे हैं और शराब परोसने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होगा।

हालांकि, ये नियम नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लागू किया गया है। नोएडा अधिकारियों की ओर चेतावनी दी गई है कि वैध लाइसेंस नहीं होना गैरकानूनी है। जुर्माना और गिरफ्तारी संग कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

कमर्शियल एक्टिविटी में भी शराब परोसनी है तो उसके लिए भी आबकारी विभाग से टेंपरेरी लाइसेंस लेना पड़ेगा। एक दिन जारी होने वाले इस लाइसेंस के लिए 11 हजार रुपये देने होंगे।

वहीं, हाउस पार्टी के लिए टेंपरेरी लाइसेंस की कीमत 4 हजार रुपये है।

हाउस और कमर्शियल पार्टी दोनों में ही ये भी नियम है कि किसी दूसरे राज्य की शराब का इस्तेमाल नहीं कर सकते।

एक बार टेंपरेरी लाइसेंस लेने के बाद क्वांटिटी पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है।