महात्मा गांधी को भारत रत्न दिए जाने को लेकर कई जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं।
सुप्रीम कोर्ट महात्मा गांधी को भारत रत्न देने की अर्जी पर केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने से इनकार कर चुका है।
जनहित याचिका में मांग की गई थी कि महात्मा गांधी को भारत रत्न देने के लिए कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे।
साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने कहा था कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं।
उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी का सम्मान होना जरूरी है, लेकिन लोगों के मन में वे पहले ही भारत रत्न से ऊपर हैं।
बता दें कि साल 2012 में भी कर्नाटक हाई कोर्ट में महात्मा गांधी को भारत रत्न देने को लेकर याचिका दायर हो हुई थी।
तब कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा था कि शायद सरकार महात्मा गांधी को सचिन तेंदुलकर के साथ नहीं खड़ा करना चाहती हो।
गत 30 जनवरी 2024 को महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिस्बन में महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की।