Mar 24, 2024
होली में रंगों की बौछार इंसान को सराबोर कर देती है। वहीं, होली खेलते समय लोगों के कपड़ों के साथ-साथ जेब में रखे नोट भी रंगीन हो जाते हैं।
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ऐसे में कई दुकानदार इन नोटों को लेने से मना कर देते हैं। हालांकि, जब आप उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का नियम बताएंगे तो वो इन्हें लेने से मना नहीं कर सकते।
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वहीं, कुछ दुकानदार इन नोटों को बदल कर मुनाफा कमाने की योजना बनाते हैं और इसे अपना बिजनेस भी बना लेते हैं।
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बहुत कम लोगों को पता होगा कि रिजर्व बैंक ने ऐसे नोटों को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं।
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RBI के नियम के अनुसार, कलर लगे हुए नोट को स्वीकारने से कोई भी दुकानदार इंकार नहीं कर सकता है। ये नोट आसानी से चलाए जा सकते हैं।
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रिजर्व बैंक के नियम कहते हैं कि देश के सभी बैंकों में पुराने फटे, जले हुए नोट बदले जा सकते हैं। इसके लिए बैंक कोई शुल्क नहीं लेता है।
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ये नियम रंग-बिरंगे नोटो पर भी लागू होता है। RBI के मुताबिक, नोटों के सिक्योरिटी फीचर प्रभावित नहीं हुए हैं तो बैंक भी उसे लेने से मना नहीं कर सकते।
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इतना ही नहीं नोट बदलने के लिए बैंक का कस्टमर होना भी जरूरी नहीं है।
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