Apr 29, 2024

अगर अकाउंट में जमा करते हैं इतने लाख रुपये तो आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस

Archana Keshri

आज के समय में लगभग हर किसी के पास बैंक खाता है, यह भी बुनियादी जरूरतों में से एक है। बैंक अकाउंट न सिर्फ आपका पैसा सेव करता है बल्कि उस पर इंटरेस्ट भी दिलाता है।

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इसके साथ ही आजकल ऑनलाइन पेमेंट का चलन इतना ज्यादा हो गया है कि लोगों ने कैश रखना कम कर दिया है। ऐसे में कई ग्राहक अक्सर अपने सेविंग अकाउंट में लाखों रुपये जमा करते हैं।

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ज्यादातर लोग अपनी सेविंग्स सेविंग अकाउंट में रखते हैं। लेकिन जब यह सवाल आता है कि सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रखा जा सकता है, तो हम आपको बता दें कि इस खाते में कितना पैसा रखा जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है।

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सेविंग अकाउंट में आप जितना चाहें उतना पैसा रख सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का खास ख्याल रखना होगा। अगर आपके सेविंग अकाउंट में जमा पैसा ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) के दायरे में आता है तो आपको इसकी जानकारी देनी होगी।

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आपको बता दें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास हमारे बैंक खाते में कैश डिपॉजिट की जानकारी होती है। दरअसल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स बोर्ड (CBDT) ने हर बैंक के लिए एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक नकद जमा की जानकारी देना अनिवार्य किया हुआ है।

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10 लाख रुपये की यह सीमा एफडी में नकद जमा, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड और शेयरों में निवेश और फॉरेन करेंसी जैसे ट्रैवलर्स चेक, फॉरेक्स कार्ड आदि की खरीद पर भी लागू होती है।

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अगर आप अपने खाते में 10 लाख रुपये से ज्यादा जमा करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका सोर्स पूछ सकता है। अगर वह आपके जवाब से संतुष्ट नहीं है तो वह जांच भी कर सकता है।

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अगर आप जांच के दौरान पकड़े गए तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जमा राशि पर 60 प्रतिशत टैक्स, 25 प्रतिशत सरचार्ज और 4 प्रतिशत सेस लगा सकता है।

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