महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल संसद में पास नहीं हो सका। बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 230 वोट डाले गए। लोकसभा में कुल 489 सांसदों ने मतदान किया। इस बिल को पास कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत यानी 326 वोट की जरूरत थी, लेकिन बहुमत से 28 वोट कम होने के कारण यह बिल गिर गया। यह फैसला भारतीय राजनीति में एक बड़ा
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