पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के वकील, एडवोकेट एस.पी.एम. त्रिपाठी ने कहा, “जिस रेप केस में उन्हें उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई थी, दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने आज उन्हें ज़मानत दे दी है। उन्होंने सज़ा को सस्पेंड कर दिया है। हमारे मुख्य आधार यह थे कि उन्हें एक पब्लिक सर्वेंट के तौर पर सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें उम्रकैद की सज़ा होती है, लेकिन वह पब्लिक सर्वेंट
नहीं हैं… लड़की की उम्र तीन अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग थी। हमने दलील दी कि चूंकि इसमें विसंगतियां थीं, इसलिए कोई ठोस सबूत नहीं था, और मेडिकल रिपोर्ट पर विचार किया जाना चाहिए था… कोर्ट ने शर्त रखी है कि वह दिल्ली में रहेंगे और पीड़ित या पीड़ित की मां के रहने की जगह के पांच किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएंगे, और वह किसी भी गवाह को प्रभावित या संपर्क नहीं करेंगे… उन्हें 15 लाख रुपये का बॉन्ड भरना होगा…”
… और पढ़ें