West Bengal Elections खत्म होते ही I-PAC डायरेक्टर Vinesh Chandel को मिली जमानत, क्या बोले वकील?

कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि Enforcement Directorate (ED) ने चंदेल की जमानत का विरोध नहीं किया, इसलिए Prevention of Money Laundering Act (PMLA) की Section 45 के तहत आने वाली सख्त ट्विन कंडीशंस (दोहरी शर्तें) इस मामले में लागू नहीं होतीं।विनेश चंदेल पर पश्चिम बंगाल के कथित कोल स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने जांच चल रही थी और उन पर करोड़ों रुपये की अवैध ट्रांजेक्शन का आरोप था।Advocate Vikas Pahwa (विनेश चंदेल के वकील) ने इस मामले में कोर्ट में दलीलें दी थीं। उन्होंने पहले भी ED की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे और कहा था कि उनके मुवक्किल जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं।

Ipac Director Bail News : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 30 अप्रैल 2026 को I-PAC (Indian Political Action Committee) के डायरेक्टर और को-फाउंडर विनेश चंदेल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत दे दी। यह जमानत पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में मतदान समाप्त होने के ठीक एक दिन बाद दी गई है।