UCC के लिए ये सही समय… मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर बोला सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत महिलाओं के अधिकारों के कथित उल्लंघन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए देश में UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की वकालत की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस बागची और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने विधायिका से पर्सनल लॉ की वजह से पैदा होने वाली जटिलताओं से बचने के लिए काम करने का आह्वान किया।

Supreme Court of India ने देश में Uniform Civil Code (UCC) को लेकर अहम टिप्पणी की है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत महिलाओं के अधिकारों के कथित उल्लंघन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विधायिका से इस मुद्दे पर कदम उठाने की बात कही। मुख्य न्यायाधीश Surya Kant, जस्टिस Joymalya Bagchi और जस्टिस R. Mahadevan की बेंच ने कहा कि अलग-अलग पर्सनल लॉ की

वजह से कई तरह की जटिलताएं पैदा होती हैं और इनसे बचने के लिए विधायिका को ठोस कदम उठाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद देश में यूसीसी को लेकर बहस फिर तेज हो सकती है।

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