बैंकिग लोकपाल से शिकायत का ये है तरीका, बैंक न सुनें तो लें इसका सहारा
अगर बैंक द्वारा आपकी शिकायतों पर कार्वाई नहीं हो रही या फिर बैंक आपके साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा तो आप किस तरह से बैंकिग लोकपाल से इसकी शिकायत कर सकते हैं।

बैंक में कई तरह की समस्याओं से जूझने पर ग्राहकों की शिकायतों पर समय पर कार्रवाई नहीं होती। ग्राहक परेशान हो जाते हैं मगर बैंक से कार्रवाई पर स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। ग्राहक अपना समय और ऊर्जा दोनों ही खराब कर देता है। ऐसे में ग्राहकों को समझ नहीं आता कि वे क्या करें और क्या नहीं।
अगर बैंक द्वारा आपकी शिकायतों पर कार्वाई नहीं हो रही या फिर बैंक आपके साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा तो आप किस तरह से बैंकिग लोकपाल से इसकी शिकायत कर सकते हैं।
इसके लिए आप बैंकिग लोकपाल कार्यालयों में सबसे पहले शिकायत करने से पहले अपने बैंक में शिकायत दर्ज करें। बैंक में शिकायत करने के बाद अगर आपको 30 दिन तक कोई जवाब नहीं मिलता या जवाब मिलता भी है वह संतोषजनक नहीं लगता तो फिर बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करें। इसकी समय सीमा निर्धारित है।
बैंकिग लोकपाल से संपर्क करने का टाइम जवाब मिलने के एक साल तक या शिकायत दर्ज करने के 1 साल तक मान्य होता है। आप किसी भी बैंकिग लोकपाल से शिकायत नहीं कर सकते बल्कि अपने अधिकार क्षेत्र में बैंक की शाखा या कार्यालय स्थित हो वहीं पर जाएं।
वहीं लिखित शिकायत के लिए, www.bankingombudsman.rbi.org.in पर विजट करें। यहां उपलब्ध फॉर्म को डाउनलोड करके, प्रिंट निकाल लें और भरकर सबमिट कर दें। आप उन डाक्यूमेंट्स को भी अटैच करें जो आपके मामले से जुड़े हैं।
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