दिल्ली परिवहन विभाग ने दिल्ली वासियों को बड़ी राहत देते हुए फरवरी 2020 से नवंबर 2021 के बीच एक्सपायर होने वाले लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी को 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया है। ऐसे में जिन लोगों के पास लर्निंग लाइसेंस हैं। वो अब दिल्ली-एनसीआर में बिना किसी रोक-टोक के अपना वाहन रोड़ पर चला सकेंगे। दिल्ली परिवहन विभाग ने ये आदेश आरटीओ में परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए मिलने वाले स्लाट में होने वाली देरी और कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से उठाया है।
वहीं दिल्ली परिवहन विभाग ने एक अन्य आदेश में बताया कि, वाहन की परमिट, फिटनेस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सहित ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े विभिन्न् डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी है। ऐसे में दिल्ली के लोगों के पास अपने वाहन से जुड़े दस्तावेंज रिन्यू कराने के लिए एक महीने का वक्त और मिल गया है।
लाइसेंस के स्लॉट में हो रही थी दिक्कत – लर्निंग लाइसेंस की डेट आगे बढ़ाने के फैसले की कॉपी काे दिल्ली परिवहन विभान ने ट्विटर पर शेयर किया है। जिसमें परिवहन विभाग ने कहा कि, कोरोना महामारी और ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट लेने में लोगों को मुश्किल हो रही थी। जिसको देखते हुए परिवहन विभाग ने यह निर्णय लिया है।
लर्निंग लाइसेंस के लिए 2 महीने बढ़ी अवधि – विभाग ने ट्वीट किया, “प्राप्त कई अनुरोधों को ध्यान में रखता हुए और ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षण के लिए स्लॉट प्राप्त करने में दिल्ली लर्निंग लाइसेंस होल्डर्स के सामने आने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए हमने लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी को 2 और महीनों के लिए बढ़ा दिया है।”

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक ट्वीट में कहा कि, “दिल्ली की आम जनता के अनुरोध पर और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने सभी डाक्यूमेंट्स की वैधता जो 01.02.2020 से 30.11.2021 के बीच समाप्त हो गई है, को आगे 31.12.2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।”