वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने मंगलवार को कई कर दरों को सही करने और कुछ कर छूटों को वापस लेने का फैसला किया है। इससे कई वस्तुओं की कीमत में बढ़ोतरी हो जाएगी। सरकार की ओर से लिया गया यह फैसला उच्च मुद्रास्फीति युग में अधिक राजस्व अर्जित करने में मदद कर सकता है। वहीं सोने व आभूषणों पर जीएसटी दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 47 वीं जीएसटी परिषद की बैठक चंडीगढ़ में चल रही है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि बैठक में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने भी भाग लिया है। आज यानी बुधवार को बैठक के दूसरे और अंतिम दिन, परिषद केरल और दिल्ली सहित राज्यों से जून से आगे जीएसटी मुआवजे का विस्तार करने की मांग और ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो पर एक समान 28 प्रतिशत की जीएसटी दर लागू कर सकता है।
GST न्यू रूल: क्या होगा सस्ता या महंगा?
- मंगलवार को हुए बैठक के बाद मांस, मछली, दही, पनीर और शहद जैसे पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ (जमे हुए को छोड़कर) पर अब 5% जीएसटी लागाया गया है।
- इसके साथ ही यदि पहले से पैक और लेबल किए गए हैं तो आटा और चावल जैसी गैर-ब्रांडेड वस्तुओं पर 5% जीएसटी लगेगा। वर्तमान में, इन वस्तुओं के केवल ब्रांडेड संस्करणों पर 5% जीएसटी लागू था।
- चेक जारी करने के लिए बैंक जो शुल्क लेते हैं, उस पर भी अब जीएसटी लगेगा।
- सूखी फलियां सब्जियां, सूखे मखाना, गेहूं और अन्य अनाज, गेहूं या मेसलिन का आटा, गुड़, मुरमुरा (मुरी), सभी सामान और जैविक खाद और कॉयर पिठ खाद पर अब 5 प्रतिशत कर लगेगा।
अब इन वस्तुओं पर लगेगा 12 से 18 प्रतिशत GST
मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार अब प्रिंटिंग, राइटिंग और ड्रॉइंग इंक, कुछ चाकू, चम्मच और टेबलवेयर, डेयरी मशीनरी, एलईडी लैंप और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जैसी वस्तुओं पर जीएसटी दर 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत की जाएगी। वहीं सौर वॉटर हीटर और तैयार चमड़े के लिए दर 5 से 12 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही अनपैक्ड, अनलेबल और अनब्रांडेड सामान जीएसटी से मुक्त रहेगा।
होटल में कमरा लेने पर भी जीएसटी
अगर आप होटल में एक कमरा 1,000 रुपए प्रति दिन से कम के लेते हैं तो आपको 12 प्रतिशत कर देना होगा, जबकि वर्तमान में यह कर छूट के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही जीएसटी परिषद ने खाद्य तेल, कोयला, एलईडी लैंप, प्रिंटिंग व ड्राइंग स्याही, तैयार चमड़े और सौर वॉटर हीटर सहित कई चीजों के लिए जीएसटी दर बढ़ोतरी की सिफारिश की है।
इन वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ोतरी की चर्चा
परिषद बुधवार को राज्यों को उनके करों जैसे बिक्री कर (वैट) को राष्ट्रीय जीएसटी में शामिल किए जाने के लिए भुगतान किए गए मुआवजे के विस्तार की मांग के साथ ही कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू करने की चर्चा कर सकती है।