PAN के बिना नहीं कर पाएंगे ये 7 काम, जानें क्या है आयकर विभाग के नियम
Permanent account number: पैन न होने पर लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक कुछ कामों के लिए पैन अनिवार्य है।

Permanent account number: पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। पैन कार्ड का इस्तेमाल ज्यादातर बड़े लेनदेन के लिए किया जाता है। फाइनेंशियल और बैंकिग कामकाज के लिए तो यह अनिवार्य है। पैन में यूजर्स को 10 अंकों की एक पहचान दी जाती है। आयकर विभाग द्वारा ही इसे जारी किया जाता है।
पैन न होने पर लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक कुछ कामों के लिए पैन अनिवार्य है। इन काम को पूरा करने के लिए किसी भी शख्स को पैन देना जरूरी होता है। आज हम आपको ऐसे कुछ काम के बारे में बता रहे हैं जो पैन के बगैर पूरे नहीं किए जा सकते हैं। या यूं कहे कि सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न के लिए ही पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं होता।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है। पैन के बिना आईटीआर फाइल नहीं किया जा सकता है।म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपये से ज्यादा के निवेश पर पैन अनिवार्य है। बेसिक सेविंग्स बैंक डिपोजिट अकाउंट को छोड़कर अन्य बैंक खातों के लिए पैन अनिवार्य है।
बैंक फिक्सड डिपॉजिट (एफडी) में 5 लाख रुपये के सालाना निवेश पर पैन देना जरूरी होता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए पर्मानेंट अकाउंट नंबर देना होता है। पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करने के लिए भी पैन जरूरी है। नकद में विदेशी करेंसी खरीदने के लिए भी पैन डिटेल देना अनिवार्य है। अगर आप किसी होटल में ठहरे हैं और वहां पर 50,000 रुपये से ज्यादा का बिल भर रहे हैं तो भी पैन कार्ड देना अनिवार्य है।