30 सितंबर से क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए लागू होने जा रहे ये नए नियम, आप पर पड़ेगा ये असर
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक इन सेवाओं का एक्सेस प्राप्त करने के लिए अब ग्राहकों को पहले आवेदन करना होगा। इसके बाद ही ग्राहकों को इनकी सेवाएं मिलेंगी।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) 30 सितंबर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव करने जा रहा है। इन बदलाव का सीधा असर आप पर होगा। वे ग्राहक जो कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और कॉन्टैक्ट-लेस कार्ड ट्रांजेक्शन करते हैं अब उन्हें प्रायोरिटी सेट करनी होगी।
शीर्ष बैंक के मुताबिक इन सेवाओं का एक्सेस प्राप्त करने के लिए अब ग्राहकों को पहले आवेदन करना होगा। इसके बाद ही ग्राहकों को इनकी सेवाएं मिलेंगी। इसके साथ ही ग्राहक अपने एटीएम कार्ड से होने वाली निकासी यानी ट्रांजेक्शन लिमिट को भी खुद ही तय कर सकेंगे। ये बदलाव आप अपने मोबाइल बैंकिंग, बैंक के एप, एटीएम पर जाकर या कस्टमर केयर को फोन करके कर सकते हैं। शीर्ष बैंक ने यह निर्देश कार्ड्स की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए दिए हैं।
कार्ड्स में इनमें से कौन सी सर्विस को एक्टिवेट करना है और कौन सी सर्विस को डिएक्टीवेट यह भी ग्राहक के अधिकार क्षेत्र में होगा। ग्राहकों को 30 सितंबर से घरेलू ट्रांजैक्शन की अनुमति भी मिल सकेगी।
बता दें कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते आरबीआई इन नियमों को अप्रैल में ही लागू करना चाहता था लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके लिए 30 सितंबर की डेडलाइन तय की गई है। ऐसे में ग्राहकों को 30 सितंबर से नई सहुलियतें मिलना तय माना जा रहा है।