कटे-फटे नोटों पर ये हैं RBI के नियम, जानें किस तरह के नोटों को नहीं बदला जा सकता
आरबीआई के नियमों के मुताबिक बैंक कटे-फटे नोटों पर रिफंड देने से पहले नोट की स्थिति को देखते हैं। नोट कितने फीसदी फटा है इसी की आधार पर रिफंड तय होता है। रिफंड की यह प्रक्रिया अलग-अलग वैल्यू के नोटों पर अलग-अलग है।

अक्सर ऐसा होता है कि हमें कोई कटा-फटा नोट मिल जाता है। कई बार हमारी गलती से या लापरवाही के चलते नोट फट जाते हैं। ऐसे में हमें समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्या इस तरह के नोटों पर रिफंड मिलता है या नहीं। अगर रिफंड मिलता भी है तो इन्हें कहां से और कैसे प्राप्त किया जा सकता है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस तरह के मामलों से निपटने के लिए बैंकों के लिए विशेष गाइडलाइन बनाई है। इसका पालन करके ही बैंक ग्राहकों को उनके कटे-फटे नोट पर रिफंड जारी करते हैं। यानी ग्राहक बैंक में जाकर ऐसे नोटों को बदलवा सकते हैं।
आरबीआई के नियमों के मुताबिक बैंक कटे-फटे नोटों पर रिफंड देने से पहले नोट की स्थिति को देखते हैं। नोट कितने फीसदी फटा है इसी की आधार पर रिफंड तय होता है। रिफंड की यह प्रक्रिया अलग-अलग वैल्यू के नोटों पर अलग-अलग है।
इस तरह के नोटों को बदला नहीं जा सकता: रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक सभी नोटों को बदलने के लिए बैंक बाध्य नहीं हैं। बैंक ऐसे नोटों पर रिफंड जारी करने से ग्राहक को मना कर सकते हैं जो कि बुरी तरह जले हुए, टुकड़े-टुकड़े हो चुके हों।
बैंक के मना करने के बाद इस तरह के नोटों को आरबीआई के इश्यू ऑफिस में ही जमा कराया जा सकता है। अगर किसी नोट को जानबुझकर कई छो-छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया गया हो तो बैंक ऐसे नोटों को लेने के लिए भी बाध्य नहीं हैं।