मोटर व्हीकल एक्ट में इनके लिए जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं, जानें नियम
नए मोटर व्हीकल एक्ट में किसी भी तरह के अलग चालान का प्रावधान नहीं रखा है बल्कि जो चालान काटने के जो प्रावधान पहले से थे उनकी राशि को बढ़ाया गया है।

नए मोटर व्हीक्ल एक्ट बीते साल लागू हुए हैं। नए एक्ट में ट्रैफिक नियमों को बेहद सख्त बनाया गया है। इसके साथ ही जुर्माने की राशि में भी बढ़ोत्तरी की गई है। नए मोटर व्हीक्ल एक्ट के कई प्रावधान ऐसे हैं जिनपर चलान की राशि को बढ़ा दिया गया है।
नए एक्ट के लागू होने के बाद सरकार ने समय-समय पर उन चीजों को लेकर भी स्पष्टीकरण दिए हैं जिनपर चालान नहीं काटा जा सकता है। सरकार के मुताबिक ड्राइविंग के दौरान आधी बांह की शर्ट पहनने पर, चप्पल पहन कार ड्राइव करने पर, लुंगी बनियान पहनकर वाहन चलाने पर, गाड़ी में एक्स्ट्रा बल्ब नहीं रखने पर या फिर गाड़ी का शीशा गंदा होने पर ट्रैफिक पुलिस किसी भी तरह का चालान नहीं काट सकती है।
इसके लिए नए मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में अगर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपका चालान काटे तो यह गैर-कानूनी होगा। सरकार ने कई मौकों पर स्पष्ट किया है कि यह पूरी तरह से भ्रमित करने वाला है।
सरकार के मुताबिक सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट में किसी भी तरह के अलग चालान का प्रावधान नहीं रखा है बल्कि जो चालान काटने के जो प्रावधान पहले से थे उनकी राशि को बढ़ाया गया है। नए नियमों के जरिए भारी जुर्माना लगाकर सरकार ट्रैफिक नियमों के प्रति सख्ती और लोगों को जागरूक कर रही है। नियमों के तहत शराबी पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। पहले यह 2 हजार रुपये निर्धारित था