PM Awas Yojana: लाभार्थी परिवार में कौन-कौन शामिल होते हैं? इसके जरिए पाएं होम लोन के ब्याज पर 2.67 लाख रु तक की सब्सिडी
PM Awas Yojana: योजना को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं लेकिन सही जानकारी न मिलने के अभाव में वे असमंजस की स्थिति में ही रहते हैं। एक ऐसा ही सवाल लोगों के मन में रहता है कि योजना के तहत लाभार्थी परिवार में कौन-कौन शामिल होते हैं?

PM Awas Yojana: प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत सरकार होम लोन के ब्याज पर ढाई लाख रुपये तक की सब्सिडी ऑफर करती है। अबतक सैकड़ों लोग इस स्कीम के तहत मिल रही इस सब्सिडी का फायदा ले चुके हैं। अलग-अलग आय वर्ग को अलग-अलग प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी की दर के लिए सरकार ने इनकम के नॉर्म्स सेट किए हुए हैं। इसके मुताबिक सब्सिडी 6 लाख रुपये से लेकर 18 लाख रुपये तक की इनकम वाले लोगों को दी जाती है।
इस योजना को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं लेकिन सही जानकारी न मिलने के अभाव में वे असमंजस की स्थिति में ही रहते हैं। एक ऐसा ही सवाल लोगों के मन में रहता है कि योजना के तहत लाभार्थी परिवार में कौन-कौन शामिल होते हैं?
नियमों के मुताबिक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और/या अविवाहित बेटियां शामिल होंगी। इसके अलावा कमाई करने वाले व्यक्ति (चाहे वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो) को एक अलग हाउसहोल्ड के रूप में माना जा सकता है। जो इस शर्त को पूरा करेंगे उन्हें ही लाभार्थी के तौर पर मान्यता मिलेगी।
वे ही इस स्कीम के अलग-अलग कंपोनेंट्स के लिए पात्र होंगे। शर्तों के मुताबिक पहली बार घर खरीद रहे हैं तभी इस सब्सिडी का फायदा लिया जा सकता है। अगर आप इस योजना के तहत सब्सिडी का फायदा लेना चाहते हैं तो 31 मार्च 2021 अंतिम तारीख है।